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शिक्षिका सृष्टि कंडारी दहेज हत्या मामला: आरोपी सास को अग्रिम जमानत से राहत नहीं, 10 अगस्त को होगी सुनवाई

 

शिक्षिका सृष्टि कंडारी दहेज हत्या मामला: आरोपी सास को अग्रिम जमानत से राहत नहीं, 10 अगस्त को होगी सुनवाई

ऋषिकेश के हर्रावाला में नवविवाहिता शिक्षिका सृष्टि कंडारी की कथित दहेज हत्या के मामले में आरोपी सास परवीना देवी को अदालत से फिलहाल कोई राहत नहीं मिली है। देहरादून की सेशन अदालत ने उनकी अंतरिम अग्रिम जमानत की मांग खारिज कर दी है।

इससे पहले पुलिस ने मामले में आरोपी पति सौरभ खत्री और ननद सुरभि उर्फ चारू को हर्रावाला स्थित लक्ष्मण एन्क्लेव स्थित उनके आवास से गिरफ्तार किया था। वहीं, तीसरी आरोपी परवीना देवी ने गिरफ्तारी से बचने के लिए अदालत में अग्रिम जमानत याचिका दायर की थी और अंतिम सुनवाई तक अंतरिम संरक्षण की मांग की थी।

सुनवाई के दौरान अदालत ने एफआईआर का अवलोकन किया, जिसमें मृतका को दहेज के लिए प्रताड़ित करने और दहेज हत्या का आरोप लगाया गया है। अदालत ने मामले को गंभीर प्रकृति का मानते हुए अभियोजन पक्ष को सुने बिना अंतरिम अग्रिम जमानत देना उचित नहीं माना।

प्रभारी सेशन न्यायाधीश मोनिका मित्तल ने अंतरिम अग्रिम जमानत की अर्जी खारिज करते हुए अग्रिम जमानत याचिका पर अगली सुनवाई के लिए 10 अगस्त की तारीख तय की है।