भूजल के व्यावसायिक इस्तेमाल पर शुल्क वसूलेगी सरकार, दिसंबर से लागू होंगी दरें
प्रदेश में भूजल के निकास एवं स्प्रिंग्स जल का गैर कृषि व्यावसायिक इस्तेमाल करने पर सरकार अब शुल्क वसूलेगी। कैबिनेट ने राज्य में भू- जल के निकास एवं स्प्रिंग्स जल पर मूल्य की दरें तय कर दी हैं। दरें दिसंबर से लागू होंगी।यह कृषि एवं कृषि संबंधित कार्याें और राजकीय पेयजल व्यवस्था को छोड़कर होगा। इसके पीछे भूजल विकास एवं प्रबंधन को विनियमित किए जाने और भूजल के अनियंत्रित दोहन को सीमित करने के लिए फैसला लिया गया है।इससे अतिरिक्त राजस्व की प्राप्ति भी होगी। सिंचाई विभाग यह मूल्य प्रति किलो लीटर वसूल करेगा। सिंचाई विभाग के प्रमुख अभियंता जयपाल सिंह का कहना है कि मूल्य की दर तय हो गई है, इस संंबंध में आगे की कार्रवाई की जा रही है।
More Stories
चमोली जनपद के समस्त ग्राम पंचायतों में प्रधान पद की आरक्षण लिस्ट हुई जारी,देखिए अपनी ग्राम पंचायत में प्रधान पद की सूची,14 से 15 जून तक करायी जा सकेगी आपत्ति दर्ज।
प्राणमती नदी पर बने ढाढरबगड़ पुल टूटने पर बड़ी कार्यवाही,दो ई.ई सहित एक ए.ई सस्पैंड
काशीपुर में शटरिंग गोदाम में लगी भीषण आग, दमकल ने बमुश्किल पाया आग पर काबू