10 इंच का पिज्जा ऑर्डर किया, मिला 7 इंच का! कंपनी और कैफे पर लगा ₹10,520 का जुर्माना
हरिद्वार में ऑनलाइन एप के जरिए 10 इंच का पिज्जा ऑर्डर करने वाले उपभोक्ता को 7 इंच का पिज्जा डिलीवर करना ऑनलाइन डिलीवरी प्लेटफॉर्म और कैफे को भारी पड़ गया। शिकायत के बावजूद रिफंड न देने के मामले में जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, हरिद्वार ने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म और कैफे दोनों को सेवा में कमी का दोषी माना है।
ज्वालापुर निवासी राजत्रेहन ने 10 मार्च 2020 को एप के माध्यम से तपोवन स्थित कैफे फोस्ट फैक्ट्री से 505 रुपये में दो पिज्जा ऑर्डर किए थे। एप पर पिज्जा का आकार 10 इंच दिखाया गया था, लेकिन डिलीवरी के बाद पिज्जा 7 इंच का निकला। शिकायत करने पर समस्या स्वीकार किए जाने के बावजूद कंपनी ने रिफंड देने से इनकार कर दिया।
उपभोक्ता ने राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन में शिकायत करने के साथ कानूनी नोटिस भी भेजा, लेकिन राहत नहीं मिली। इसके बाद उन्होंने उपभोक्ता आयोग का दरवाजा खटखटाया।
सुनवाई के दौरान ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ने खुद को केवल मध्यस्थ बताते हुए जिम्मेदारी से बचने का प्रयास किया, लेकिन आयोग ने इस तर्क को खारिज कर दिया। आयोग के अध्यक्ष गगन कुमार गुप्ता, सदस्य डॉ. अमरेश रावत और रंजना गोयल की पीठ ने दोनों पक्षों को संयुक्त रूप से उपभोक्ता को 10,520 रुपये का भुगतान करने का आदेश दिया।
राशि में 505 रुपये पिज्जा की कीमत, 15 रुपये डिलीवरी चार्ज, 5,000 रुपये मानसिक क्षतिपूर्ति और 5,000 रुपये वाद व्यय शामिल हैं। आयोग ने 45 दिन के भीतर भुगतान करने का आदेश दिया है। समय पर भुगतान न करने पर 10 प्रतिशत वार्षिक ब्याज भी देना होगा।

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