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पौड़ी में 112 नाली जमीन खरीद की होगी जांच, रेरा नियमों की भी होगी पड़ताल

पौड़ी में 112 नाली जमीन खरीद की होगी जांच, रेरा नियमों की भी होगी पड़ताल

उत्तराखंड के पौड़ी जिले के विकासखंड कोट स्थित ऐराड़ी गांव में 112 नाली भूमि की खरीद अब जिला प्रशासन की जांच के दायरे में आ गई है। जिलाधिकारी के निर्देश पर यह जांच की जाएगी कि भूमि खरीद और प्रस्तावित कृषि परियोजना पर रियल एस्टेट नियामक प्राधिकरण (रेरा) के नियम लागू होते हैं या नहीं।

राजस्व विभाग के सूत्रों के अनुसार, भूमि खरीद फिलहाल रेरा के तहत नहीं की गई है। हालांकि प्रशासन का कहना है कि जांच पूरी होने के बाद ही स्थिति स्पष्ट हो सकेगी।

जानकारी के मुताबिक, दून हैचरीज लिमिटेड ने वर्ष 1997 में देहरादून में भूमि खरीदी थी और यह एक पंजीकृत कंपनी है, जो यमकेश्वर ब्लॉक के ग्राम कोठार निवासी नरेंद्र सिंह के नाम पर पंजीकृत है। इसी आधार पर कंपनी ने ऐराड़ी गांव में कृषि परियोजना के लिए 112 नाली भूमि खरीदी।

बताया जा रहा है कि यह जमीन ग्राम सभा ढुंगली के अंतर्गत ऐराड़ी गांव के एक ही परिवार से जुड़े 12 परिवारों से खरीदी गई है। भूमि खरीद की प्रक्रिया वर्ष 2025 में शुरू हुई थी, जबकि इसकी रजिस्ट्री, फर्दबदली और दाखिल-खारिज की प्रक्रिया जुलाई 2026 में पूरी की गई। अब जिला प्रशासन पूरे मामले की विस्तृत जांच करेगा।