बदरीनाथ मंदिर थाली भेंट घोटाला: हाईकोर्ट ने निलंबित कर्मचारी को नहीं दी राहत, याचिका खारिज
उत्तराखंड हाईकोर्ट ने श्री बदरीनाथ मंदिर में थाली भेंट की गणना के दौरान कथित वित्तीय अनियमितता के आरोपी और निलंबित कर्मचारी प्रमोद नौटियाल को बड़ा झटका दिया है। कोर्ट ने उनके निलंबन आदेश, एफआईआर रद्द करने और गिरफ्तारी पर रोक लगाने की मांग वाली याचिका खारिज कर दी।
सरकार ने अदालत को बताया कि आरोपी की गिरफ्तारी पहले ही हो चुकी है। इस पर न्यायमूर्ति आलोक मेहरा की एकलपीठ ने कहा कि गिरफ्तारी हो जाने के बाद गिरफ्तारी पर रोक की मांग का कोई औचित्य नहीं रह जाता, इसलिए याचिका निरस्त की जाती है।
मामले के अनुसार, 2 जुलाई 2026 को सोशल मीडिया पर थाली भेंट की गिनती में वित्तीय गड़बड़ी की सूचना मिलने के बाद मंदिर समिति ने जांच कराई। प्रारंभिक जांच में आरोप लगा कि कर्मचारी प्रमोद नौटियाल ने गणना स्थल से अवैध रूप से धनराशि उठाई थी। इसके बाद उन्हें तत्काल निलंबित कर दिया गया और मंदिर समिति की शिकायत पर पुलिस ने संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई शुरू की।

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