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उत्तराखंड में यहाँ परीक्षा केंद्र के 200 से 300 मीटर के दायरे में लगेगी धारा 163

उत्तराखंड में यहाँ परीक्षा केंद्र के 200 से 300 मीटर के दायरे में लगेगी धारा 163

 चमोली इस वर्ष आयोजित होने वाली नीट यूजी (नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट) परीक्षा के लिए गोपेश्वर स्थित प्रौद्योगिकी संस्थान,कोठियालसैंण को परीक्षा केंद्र के रूप में चयनित किया गया है।यह परीक्षा 4 मई को देशभर के अलग अलग परीक्षा केंद्रों में आयोजित की जाएगी।
परीक्षा के शांतिपूर्ण संचालन को सुनिश्चित करने के लिए उपजिलाधिकारी (एसडीएम) राजकुमार पांडेय ने परीक्षा केंद्र के 200 मीटर के दायरे में धारा 163 लागू कर दी है।यह निषेधाज्ञा 03 मई की शाम 6:00 बजे से 04 मई की शाम 7:00 बजे तक प्रभावी रहेगी।
धारा 163 के तहत परीक्षा केंद्र के आसपास पांच या उससे अधिक लोगों के एक स्थान पर एकत्र होने पर रोक रहेगी।इसके अतिरिक्त इस अवधि में क्षेत्र के भीतर सभी फोटो स्टेट और प्रिंटिंग की दुकानें भी बंद रहेंगी।प्रशासन ने अभ्यर्थियों से समय से परीक्षा केंद्र पहुंचने और सभी नियमों का पालन करने की अपील की है।

क्या है धारा 163

भारत में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (धारा 163) को एक जुलाई 2023 में लागू किया गया था। दरअसल, पहले इसे भारतीय दंड संहिता (Criminal Procedure Code) 144 के नाम से जाना जाता था। धारा 163 के तहत देश या किसी भी राज्य में आपातकालीन स्थिति व किसी बड़ी परेशानी पर नियंत्रण किया जा सकता है।