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उत्तराखंड सरकार जवानों की शहादत पर मिलने वाली वित्तीय सहायता को पत्नी और माता-पिता के बीच आधा-आधा अधिकार देने के फैसले पर कर रही विचार

उत्तराखंड सरकार जवानों की शहादत पर मिलने वाली वित्तीय सहायता को पत्नी और माता-पिता के बीच आधा-आधा अधिकार देने के फैसले पर कर रही विचार

हाल ही में शहीद अंशुमान के पारिवारिक झगड़े ने देशभर में शहीद परिवार को मिलने वाली वित्तीय सहायता को लेकर बहस छेड़ दी है। मामला तब उठा जब शहीद अंशुमान के माता-पिता ने मीडिया के सामने आकर बहू पर सरकार द्वारा दी गई सहायता राशि ले जाने और उन्हें कोई भी हिस्सा दिए बगैर घर छोड़ देने का आरोप लगाया इस बहस पर संज्ञान लेते हुए उत्तराखंड सरकार ने बड़ी कवायद शुरू की है।

 

दरअसल, उत्तराखंड सरकार जवानों के शहादत पर मिलने वाली वित्तीय सहायता को पत्नी और माता-पिता के बीच आधा-आधा अधिकार देने के फैसले पर विचार कर रही है। उत्तराखंड सरकार के सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी का कहना है कि बीते दिनों हुई कैबिनेट बैठक में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के सामने प्रस्ताव का जिक्र किया गया है गणेश जोशी ने कहा कि, उत्तराखंड का कोई भी सशस्त्र सेना का जवान शहीद होता है तो राज्य सरकार की तरफ से मानदंडों के तहत अगर विवाहित है तो शहीद की पत्नी को 25 लाख रुपए वित्तीय सहायता दी जाती है। लेकिन सरकार शहीद अंशुमान के मामले को देखते हुए इस वित्तीय सहायता को पत्नी और माता-पिता के बीच आधा-आधा बांटने पर विचार कर रही है।