ज्ञानवापी मस्जिद से जुड़ी पांच याचिकाओं पर कोर्ट का फैसला, पढ़िए पूरी खबर
प्रयागराज में हुए ज्ञानवापी विवाद (Gyanvapi Mosque Case) के संबंध में, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 8 दिसंबर को फैसला सुरक्षित किया था। इस फैसले में, पांच याचिकाओं का समर्थन करते हुए, हाईकोर्ट ने निर्धारित किया है कि वाराणसी की जिला अदालत को इस मामले की सुनवाई का अधिकार है। इस मामले में 1991 का प्लेसेस ऑफ वरशिप एक्ट का उपयोग किया जा सकता है या नहीं, इस पर भी निर्णय लिया जाएगा।
इस विवाद से जुड़े मुकदमों में, 1991 में वाराणसी की जिला अदालत में दाखिल किए गए प्रकरणों के साथ-साथ, ASI (Archaeological Survey of India) के सर्वे की रिपोर्ट के खिलाफ भी दो याचिकाएं दाखिल की गई थीं। इनमें से एक याचिका ने 1991 के मुकदमे में विवादित परिसर को हिंदुओं को सौंपने की मांग की थी, जबकि दूसरी ने ASI के सर्वे के खिलाफ विरोध जताया था। इसके अलावा, पूजा अर्चना की इजाजत की मांग भी की गई थी।
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इलाहाबाद हाईकोर्ट में यूपी सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड, हिंदू पक्ष, और अंजुमन मस्जिद कमेटी ने अपनी दलीलें पेश की हैं। ASI सर्वे की रिपोर्ट अभी तक पेश नहीं की गई है, और सर्वे टीम ने अदालत से रिपोर्ट सबमिट करने के लिए समय मांगा है। इसमें आगे की सुनवाई का इंतजार है।
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